नीमच। श्रीमान् सुशांत हुद्दार, सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), नीमच द्वारा 12 वर्षीय पीडिता का अपहरण करके उसके साथ बलात्कार करने वाले आरोपी भूरा उर्फ भूरी पिता प्रेम गोस्वामी, उम्र 20 वर्ष, निवासी-लसहन
मण्डी के पास, जिला-नीमच को धारा 363 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में 1 वर्ष के सश्रम कारावास व 1000रू अर्थदण्ड, धारा 366 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में 5 वर्ष के सश्रम कारावास व 2000रू अर्थदण्ड एवं धारा 3/4(2) पॉक्सों एक्ट, 2012 में 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 3500रू अर्थदण्ड से दण्डित किया एवं इस अपराध में आरोपी भूरा का सहयोग करके दुष्प्रेरण करने वाले आरोपी कमलेश पिता कोदर मीणा, उम्र-24 वर्ष, निवासी-महाराणा बंगला, कोर्ट के पिछे, जिला नीमच को धारा 366/34 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में 5 वर्ष के सश्रम कारावास व 2000रू अर्थदण्ड एवं धारा 16/17 पॉक्सों एक्ट, 2012 में 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 3000रू अर्थद
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