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नीमच।महेन्द्र उपाध्याय।शहर में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं और यातायात अव्यवस्था पर नियंत्रण
के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी हिमांशु चंद्रा द्वारा जारी “नो एंट्री जोन” का आदेश अब सख्ती से लागू किया जा रहा है।हालांकि प्रतिबंध के बावजूद कुछ स्थानों पर भारी वाहनों का प्रवेश जारी रहने पर यातायात पुलिस ने तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी है।परंतु जहां एक और विभाग द्वारा करवाई की गई है वही नो एंट्री में भारी वाहनों का प्रवेश भी निरंतर देखा गया है।
कलेक्टर के निर्देशानुसार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163(1) के तहत नीमच शहर के प्रमुख मार्गों को भारी वाहनों के लिए “नो एंट्री जोन” घोषित किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर 15 मई 2026 तक प्रभावशील रहेगा। निर्धारित समय सु
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