नीमच।।महेंद्र उपाध्याय। नगर पालिका परिषद नीमच की हालिया विशेष सम्मेलन बैठक दिनांक 30 जुलाई 2025 में लिये गये विवादित बिंदु क्रमांक 17 व 18 पर अब विरोध के स्वर तेज हो गए है।शिकायत कर्ता ने आरोप लगाया है कि परिषद ने जनहित
के नाम पर नियमों को ताक पर रखकर अचल संपत्ति अंतरण नियम व भूमि विकास नियमों के विरुद्ध प्रस्तावों को पास कराया है। अब इस निर्णय के क्रियान्वयन पर रोक लगाने की मांग जोर पकड़ रही है।शिकायतकर्ता द्वारा कलेक्टर नीमच, सीएमओ व डुडा अधिकारी को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि नगर पालिका द्वारा ‘जनहित’ की आड़ में आवासीय उपयोग की भूमि को व्यवसायिक उपयोग में लाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए परिषद में बिना विभागीय टिप्पणियों व आवेदकों की वास्तविक जानकारी साझा किए प्रस्तावों को बहुमत से पास कराया गया। साथ ही पीठासीन अधिकारी द्वारा पार्षदों की फाइलों को पढ़ने की मांग को भी नजरअंदाज किया गया।शिकायत में
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