नीमच।महेन्द्र उपाध्याय।ग्राम पंचायत कुचड़ोद जनपद पंचायत नीमच की निर्वाचित सरपंच शान्तीबाई मेघवाल द्वारा कलेक्टर नीमच को एक शिकायत प्रस्तुत की गई है, जिसमें 5 जून 2025 को उनके विरुद्ध पारित अविश्वास प्रस्ताव को विधि और प्
रक्रिया के विपरीत बताया गया है। इस विवाद को मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 21(4) के अंतर्गत न्यायालय कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।आवेदक पक्ष ने कहा है कि अविश्वास प्रस्ताव की कार्यवाही में अधिनियम की धारा 21(2) के अनुसार सरपंच को मतदान और अपनी बात रखने का पूरा अधिकार होता है। लेकिन 5 जून को आयोजित बैठक में सरपंच के प्रतिनिधि दुर्गाशंकर मेघवाल, जो स्वयं उनकी ओर से उपस्थित थे, को मतदान नहीं करने दिया गया। अधिकारियों द्वारा सरपंच को मतदान से वंचित करना गंभीर अनियमितता है।दुर्गाशंकर मेघवाल ने सागर मंथन को बताया कि अविश्वास प्रस्ताव में विपक्ष को 14 मत मिले जब
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