नीमच।महेंद्र उपाध्याय।भारत सरकार एवं राज्य सरकार ने देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार की ठग कंपनियों और सोसाइटियों में डूब चुकी रकम को 180 दिनों के भीतर वापस दिलाने के लिए बड्स एक्ट 2019 लागू किया है। इसके तहत ज
िलाधिकारियों को भुगतान अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। उक्त कानून के इंक्रीमेंट का आयोजन 12 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा,जिसको लेकर देशभर के प्रत्येक जिलों में तपजप संगठन के सदस्यों द्वारा प्रचार रथ पहुंचाए जा रहे है और यह प्रचार रथ देश के उन ठग पीड़ित जमा करताओ को आयोजन में सम्मिलित होने हेतु निमंत्रण दे रहे है। तपजप संगठन के प्रदेश अध्यक्ष शरद कुमार बामनिया ने जानकारी देते हुए बताया कि अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 बड्स एक्ट बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमा कर्ताओं को भुगतान की गारंटी का अधिकार प्रदान किया है इस कानून के
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